मंथन न्यूज : झालावाड़ (राज.)। झालावाड़ जिले की नगर परिषद् झालावाड़ क्षेत्र तथा तहसील बकानी की ग्राम पंचायत रीछवा में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ सिद्धार्थ सिहाग द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना की जाए।
निषेधाज्ञा अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद् झालावाड़ क्षेत्र में जवाहर कॉलोनी हरिओम दूध डेयरी के सामने पंकज किराना स्टोर से एनपी शर्मा के मकान तक की गली तथा तहसील बकानी की ग्राम पंचायत रीछवा के ग्राम रीछवा में मुख्य सड़क पर स्थित बीएसएनएल टॉवर से बाबू लाल भील के मकान से मुकेश वैष्णव के मकान से हनुमान मंदिर से पुनः बीएसएनएल टॉवर के सम्पूर्ण क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का उनकेे आवास से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त सम्पूर्ण क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश दिनांक 03 जून 2020 की दोपहर 12 बजे से 23 जून, 2020 की रात्रि 12 बजे तक नगर परिषद् क्षेत्र झालावाड तथा तहसील बकानी की ग्राम पंचायत रीछवा के उक्त सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।