मंथन न्यूज : झालावाड़। जिले की तहसील पिड़ावा की ग्राम पंचायत डोला के ग्राम बोरदा में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से जिला कलक्टर कार्यालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ सिद्धार्थ सिहाग द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। निषेधाज्ञा की सख्ती से पालना की जाए।
निषेधाज्ञा अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए तहसील पिड़ावा की ग्राम पंचायत डोला के ग्राम बोरदा में बीरम राम मेघवाल के मकान से लेकर बालाराम मेघवाल के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का उनके आवास से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश दिनांक 06 जून 2020 की दोपहर 12 बजे से 26 जून, 2020 की रात्रि 12 बजे तक ग्राम पंचायत डोला के उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।